क्या आप पुरानी कार बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो GST on used cars को लेकर हाल ही में हुए बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है। GST काउंसिल ने पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर 18% GST लगाने का फैसला किया है, और यह फैसला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
आइए, आसान शब्दों में समझते हैं कि used cars GST rate का असर आप पर कैसे पड़ेगा।
क्या पुरानी कार बेचने पर 18% GST सभी पर लागू होगा?
नहीं! अगर आप एक आम व्यक्ति हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पुरानी कार बेच रहे हैं, तो यह टैक्स आप पर लागू नहीं होता। यह GST on used cars केवल GST रजिस्टर्ड व्यक्तियों पर लागू होता है, जैसे कि डीलर्स या व्यवसायी जो पुरानी कारों के व्यापार में हैं।
GST केवल मार्जिन पर लागू होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 18% GST पूरी बिक्री राशि पर नहीं, बल्कि केवल मार्जिन पर लागू होगा।
उदाहरण के तौर पर:
- अगर आपने अपनी कार ₹12 लाख में खरीदी और उसे ₹9 लाख में बेचा, तो यहां कोई GST नहीं लगेगा क्योंकि आपका मार्जिन नकारात्मक है।
- अगर आपने ₹12 लाख की कार को ₹15 लाख में बेचा, तो GST केवल उस ₹3 लाख के मार्जिन पर लागू होगा।
पुरानी कारों के GST पर डिप्रिसिएशन का क्या महत्व है?
अगर कोई GST रजिस्टर्ड व्यक्ति डिप्रिसिएशन (मूल्य में कमी) का दावा करता है, तो GST केवल बिक्री मूल्य और अवमूल्यित मूल्य के बीच के अंतर पर लागू होगा।
उदाहरण से समझें:
- अगर आपने ₹20 लाख की कार खरीदी और डिप्रिसिएशन के बाद इसकी कीमत ₹12 लाख हो गई, लेकिन आप इसे ₹10 लाख में बेच रहे हैं, तो कोई GST नहीं लगेगा क्योंकि मार्जिन नकारात्मक है।
- लेकिन अगर वही कार ₹15 लाख में बेची जाती है, तो ₹3 लाख के मार्जिन पर used cars GST rate के अनुसार 18% GST देना होगा।
आम जनता पर GST लागू नहीं होता
बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स दर केवल रजिस्टर्ड व्यक्तियों (जैसे कार डीलर या कारोबारी) पर लागू होती है। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं और अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो आपको इस GST की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्या यह बदलाव आपके लिए अच्छा या बुरा है?
अगर आप एक कारोबारी हैं जो used cars के व्यापार में है, तो इस बदलाव का सीधा असर आपके मार्जिन पर पड़ेगा। हालांकि, आम जनता के लिए यह फैसला राहत भरा है क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर गाड़ी बेचने पर कोई GST नहीं देना होगा।
सरल शब्दों में निष्कर्ष
- GST on used cars केवल रजिस्टर्ड व्यक्तियों पर लागू होता है।
- टैक्स केवल बिक्री मूल्य और डिप्रिसिएशन के बाद के मूल्य के मार्जिन पर लागू होगा।
- अगर मार्जिन नकारात्मक है, तो GST नहीं देना होगा।
तो अगर आप अपनी पुरानी कार बेचने या used cars खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बदलावों को ध्यान में रखें। सही जानकारी से आप टैक्स से बच सकते हैं और अपनी डील को बेहतर बना सकते हैं!
पुरानी कार खरीदना या बेचना अब आसान और समझदारी भरा हो सकता है—बस GST के इन नियमों को याद रखें!